Skip to main content

केंद्र व पंजाब सरकार से सुप्रीम कोर्ट नाराज, खिंचाई की, निर्देश की पालना नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट है नाराज

RNE Network

पंजाब में किसान आंदोलन व किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल गुरुवार को केंद्र सरकार व पंजाब सरकार की खिंचाई की है।


जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्वल भुइंया की बेंच ने पंजाब सरकार से नाराजगी जताई कि 38 दिन से अनशन कर रहे डल्लेवाल को अदालती निर्देश के बावजूद अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। बेंच ने कहा कि डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें अपना अनशन तोड़ देना चाहिए, वे चिकित्सा सहायता के तहत अपनी भूख हड़ताल जारी रख सकते हैं।


बेंच ने कहा कि पंजाब सरकार का रवैया सुलह के खिलाफ लगता है। कोर्ट के निर्देशों के बारे में अफसरों और मीडिया ने गलत धारणा फैलाई कि हम अनशन तोड़ने के निर्देश दे रहे हैं। हमारे निर्देश थे कि उनका अनशन न तोड़ा जाए और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाये। अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी।


केंद्र वार्ता के लिए क्यों नहीं बुलाता:

किसानों की मांगों व अनशन को गुनिन्दर कौर की ओर से पेश एक अन्य याचिका पर सुनवाई के दौरान जब केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका के बारे में अनभिज्ञता जताते हुए नोटिस जारी करने का विरोध किया तो बेंच ने टिप्पणी की कि केंद्र सरकार ये बयान क्यों नहीं देती कि वह किसानों से खुले दिल से बात करने को तैयार है। बाद में कोर्ट ने याचिका की प्रति एसजी को दिलाते हुए 10 दिन में निर्देश लेकर आने को कहा।